काकनवानी सरपंच को किया गया पद मुक्त

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काकनवानी सरपंच को पद मुक्त किया जिला कलेक्टर ने

काकनवानी – सरपंच श्रीमती सब्बू डामोर को जिला कलेक्टर सोमेश मिश्रा द्वारा जारी आदेश के अनुसार पद मुक्त कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास कार्यालय से प्राप्त शिकायत क्रमांक 7854(D) दिनांक 20 मार्च के माध्यम से शिकायतकर्ता मकान पिता सुरसिंह डामोर निवासी काकनवानी द्वारा काकनवानी सरपंच के खिलाफ आवेदन देकर जांच कराने की मांग की थी जिसके बाद मुख्य कार्यपालन अधिकारी थांदला द्वारा सरपंच श्रीमती सब्बू डामोर द्वारा कारण बताओ आदेश जारी किया गया था । कारण बताओ आदेश के बाद सरपंच श्रीमती डामोर का जवाब संतोषजनक जवाब नहीं पाए जाने पर उन्हें अपने से पद मुक्त कर दिया गया है ।

आदेश के अनुसार शिकायती मुख्य बिंदु
(1) शासकीय पंचायत भवन शासकीय सर्वे नंबर 1013 रकबा 0.05 पर बना है जहां पर पूर्व प्राथमिक विद्यालय था उस भूमि पर भी आगे दुकानें का निर्माण कर बेचा जा रहा है जिसकी शिकायत है तहसीलदार थांदला को की गई थी इसके बाद तहसीलदार थांदला द्वारा निर्माण रुकवाया गया था किंतु वर्तमान में पूर्व निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है !
(2) शासकीय गोदाम जो कि स्कूल के सामने बना हुआ था जो एनआरईपी मद से बना था उसे तोड़कर वर्तमान में निजी व्यक्ति को बेच दिया गया जहां व्यवसाई गतिविधि संचालित की जा रही है।
(3) ग्राम पंचायत काकनवानी में इंदिरा आवास योजना के तहत दिए गए मकान अपात्र लोगों को पैसे लेकर आवंटित कर दिए गए एवं उन व्यक्तियों द्वारा इंदिरा आवास के मकानों को अन्य व्यक्ति को गैरकानूनी रूप से विक्रय कर दिया गया है!
(4) ग्राम पंचायत काकनवानी के ग्रामीण सचिवालय भवन को सरपंच द्वारा मनमाने तरीके से बिना उचित अधिकारी के आदेश के तोड़ दिया । दुकानों का निर्माण कर निजी लोगों को बेच दी गई है ।
(5) शासन द्वारा स्वीकृति सड़क के निर्माण में भारी भ्रष्टाचार किया गया है वहीं जिन सड़कों का निर्माण किया गया है जो कुछ माह में ही उखड़ रही है
(6)ग्राम पंचायत द्वारा घटिया निर्माण किया गया जो कि पहली बारिश में फूट गया ग्राम वासियों ने ही निजी चंदा कर उस तालाब को दुरुस्त कराया है
(7 ) ग्राम पंचायत में सामुदायिक भवन के नाम पर जो चार भवन निर्मित है जबकि रिक्त कक्ष का निर्माण 14 वा वित्त आयोग से बनना बताया है जो शोरुम वाले को दिया गया है जो कृषि विभाग की भूमि है बड़ी रकम लेकर बनाया गया है

शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत के बिंदुओं के आधार पर काकनवानी सरपंच श्रीमती सब्बू डामोर से जो प्रति उत्तर मिला है वह असमाधानकारक एवं और असंतोषजनक है इसलिए प्रकरण में श्रीमती सब्बू पति गेंदाल डामोर प्रधान प्रशासकीय समिति ग्राम पंचायत काकनवानी जनपद पंचायत थांदला जिला झाबुआ को कर्तव्य के निर्वाहन का दोषी पाए जाने से “द जनरल क्लजेज एक्ट 1897 की धारा 16 के तहत तत्काल प्रभाव से प्रधान प्रशासकीय समिति ग्राम पंचायत जनपद पंचायत थांदला जिला झाबुआ के पद से पृथक किया जाता है ।

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