लच्छू उर्फ़ लोकेन्द्र और राहुल छः महीने के लिए जिला बदर

502

 

@वॉइस   ऑफ   झाबुआ

 

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रजनी सिंह जिला झाबुआ के आदेश दिनांक 2 फरवरी में मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अधीन लोकेन्द्र उर्फ लच्छु पिता निरंजनसिंह चोहान,निवासी दिलीप गेट झाबुआ और राहुल उर्फ एंजेल पिता सिमोन डामोर निवासी ग्राम मिण्डल थाना झाबुआ,जिला झाबुआ को आदेश प्राप्त होने के दिनांक से 24 घण्टे के अन्दर दोनो को झाबुआ जिले की राजस्व सीमा व इस जिले के समीपवर्ती जिले धार,रतलाम अलीराजपुर,खरगोन एवं बडवानी की राजस्व सीमाओं से 06 माह की अवधि के लिये बाहर चला जाये तथा इस न्यायालय की लिखित अनुमति के बिना उक्त क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करेगा। यह आदेश एक वर्ष की अवधि तक प्रभावशील होगा।

कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक हर मोर्चे पर सक्रिय

जब से झाबुआ जिले में कलेक्टर के रूप में रजनी सिंह और पुलिस अधीक्षक के रूप में अगम जैन मिले है तभी से जिले में दोनो सक्रिय होते हुए हर मोर्चे में कार्य करते दिखाई दे रहे हे,और मंगलवार को लगने वाली जनसुनवाई में भी जिला कलेक्टर रजनी सिंह सक्रिय होकर सभी आवेदन का जल्द ही निराकरण करने का आदेश सबंधित अधिकारी को दे रही है,वही पुलिस अधीक्षक अगम जैन भी जनता के बीच जाकर पुलिस और आमजन के अच्छे संबंध बनाने और विश्वास बनाए रखने के लिए जा रहे है,अपराधी पर अंकुश लगाने के लिए खुद जिला पुलिस अधीक्षक जैन समीक्षा बैठक ले रहे हैं वही हर मामले में सीधा संबंध चौकी और थाने से ले रहे है,वही दूरस्थ अंचल में जाकर भी पुलिस अधीक्षक छात्र और छात्राओ को पढ़ने के लिए प्रोत्साहन भी कर रहे है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here