सुनिल डामर
बामनिया में पिछले दिनों 12 फरवरी को खाद विक्रेता विमल रतनलाल मेहता द्वारा एक किसान से यूरिया खाद कि बेग निर्धारित दर से अधिक राशि लेने पर किसान द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी जिसे मौके पर पहुंचकर नायब तहसीलदार द्वारा पंचानामा बनाया गया था। प्रशासन ने जांच के बाद कल दिनांक 22/02/2022 को खाद विक्रेता रतनलाल लालचंद मेहता का लाइसेंस क्रमांक 79/06/2017 निरस्त कर दिया। बताया जाता है कि खाद विक्रेता विमल मेहता उसके पिता के नाम पर जारी लाइसेंस से खाद विक्रय करता था जबकि उसके पिता कि मृत्यु कब से हो चुकी है। क्या इस पर प्रशासन कार्यवाही करेगा।